लखनऊः उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल से ग्राहकों से बीयर या अन्य शराब के लिए ज्यादा कीमत वसूलना दुकानदारों को महंगा पड़ सकता है। ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों पर जुर्माने की राशि को दोगुना से ज्यादा बढ़ाकर करीब 2 लाख रुपये किए जाने की संभावना है। फिलहाल, विभाग पहले अपराध में ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने वाले खुदरा विक्रेताओं पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाता था। दूसरी बार अपराध या शिकायत आने पर खुदरा विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था। लाइसेंस रद्द करने का नियम तो बरकरार है। वहीं पहली बार के अपराध में जुर्माने की राशि को दोगुना से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। अगले फाइनेन्सियल ईयर की नीति पर काम करते हुए आबकारी विभाग यह नियम बना रहा है। ज्यादा पैसे वसूलने पर रिटेल व्यापारियों पर जुर्माना लगाने के अलावा विभाग स्थानीय आबकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक निगरानी सिस्टम विकसित करने पर भी विचार कर रहा है। विभाग के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और राजमार्गों के पास की दुकानों पर अधिक पैसे लेने की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रतिष्ठानों में एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, दो या तो यात्रा के लिए जा रही होती है या फिर यात्रा के बीच में होती है। इसलिए दुकानदारों में बीयर कैन या शराब की बोतल पर 10 से 20 रुपये की अतिरिक्त राशि मांगने की आदत देखी जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में काउंटर पर काम करने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा चार्ज को सही ठहराने के लिए मूंगफली या अन्य स्नैक्स का एक पैकेट दे देता है। अधिकारी ने कहा कि ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। बता दें कि साल 2023-24 की आबकारी नीति के लिए विभाग जिन अन्य उपायों पर विचार कर रहा है, उनमें राज्य में व्यापार करने की शर्तों को आसान बनाना, खुदरा विक्रेताओं को हैंडहेल्ड ऑनलाइन डिवाइस के माध्यम से आवश्यक स्टॉक ऑर्डर करने के लिए अधिक लचीलापन देना और बीयर, विदेशी शराब के स्टॉक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
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