विशाखापट्टनम: किसी मूर्ख को गधा कहकर संबोधित किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी की उसी गधे का मांस लोग दिमाग बढ़ाने और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए खाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में गधे के मांस की बिक्री खूब हो रही है। मांग के चलते प्रतिबंधित गधे का मांस भी बाजार में खूब बिक रहा है। इतना ही नहीं गधो के मांस की कीमतें भी मनमानी वसूली जा रही हैं। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के बापटला में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 400 किलो गधे का मांस जब्त किया था। पेटा की शिकायत पर भी आंध्र प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करके गधों का मांस जब्त कर रही है। जांच में सामने आया है कि गधों का अवैध वध हो रहा है। मांस की बिक्री राज्य में काफी प्रचलित हो गई है जिसके चलते कसाई सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर के नीचे और अस्थायी स्टालों के पीछे खुलेआम गधों को काट रहे हैं। मांस के कारोबारी भी मुनाफे के चक्कर में खुलेआम गधों का मांस बेच रहे हैं। पेटा ने की अंडरकवर जांच आंध्र प्रदेश में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने इस मामले में हाल ही में एक अंडरकवर जांच की। इस जांच में टीम ने पाया कि ओंगोल, ताडेपल्ली, विजयवाड़ा, चिराला और बापटला का दौरा किया और पाया कि मांस के लिए गधों की हत्या की जा रही है। स्मार्ट और संवेदनशील होते हैं गधे पेटा इंडिया के वेगन प्रोजेक्ट्स की मैनेजर डॉ किरण आहूजा ने कहा कि गधे स्मार्ट और संवेदनशील जानवर होते हैं, जो मरना नहीं चाहते। फिर भी, मिथकों के चलते बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए उन्हें मारा जा रहा है। डॉक्टर पौधे आधारित आहार खाने की सलाह देते हैं, मांस नहीं। आखिरकार, शाकाहारी लोगों को हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम होता है। मांसाहारी भोजन से स्तंभन दोष हो सकता है। 600 रुपये किलो बिकता है मांस पिछले हफ्ते पुलिस ने सूचना पर बापटला जिले में 400 किलोग्राम से अधिक गधे का मांस जब्त किया था। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लोगों में यह मिथक है कि गधे का मांस खाने से कमर दर्द और अस्थमा ठीक हो जाता है। गधे का मांस खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। कुछ लोग दिमाग तेज होने का भी दावा करते हैं। गधे का मांस बाजार में 600 रुपये किलो बिकता है। गधों को मारना है बैन भारत में, गधों को मारना और खाना बैन है। गधों की आबादी में सात साल की अवधि में लगभग 61% की गिरावट आई है। गधे का वध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 429 का उल्लंघन करता है, और इसके लिए पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
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