Saturday, 13 May 2023

अब ऑफिस में खूब छलके के जाम, सर्व होगी शराब-वाइन, दफ्तर में ही बना सकेंगे बार

नई दिल्ली: अगर आपका ऑफिस गुरुग्राम, फरीदाबाद या हरियाणा में कहीं भी है तो अब आप ऑफिस में बीयर या वाइन की बोलत खोल सकते हैं। आपको ऑफिस में पीने से कोई नहीं रोकेगा। ऑफिस की पार्टियों में अब जमकर जाम छलकेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद प्रदेश के बड़े ऑफिस या कॉरपोरेट हाउस को अपने ऑफिस में बीयर, वाइन जैसे लो-कंटेंट वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक बेचने और पीने की इजाजत मिल गई है। सरकार की नई आबकारी नीति के बाद हरियाणा के ऑफिस में कर्मचारी दफ्तर में काम के बाद पी सकेंगे।

सरकार के बदली पॉलिसी

हरियाणा सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2023-24 में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब दफ्तरों में कर्मचारी शराब पी सकेंगे। ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा। सरकार ने 9 मई को अपनी नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी, जिसके बात अब कम के कम 5 हजार कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट ऑफिस में बीयर, वाइन जैसे लो-कंटेंट वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक रखने की इजाजत मिल गई है। सरकार इसके लिए एक लाइसेंस L-10F दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी है, जिसे पूरा करने के बाद ही कॉरपोरेट ऑफिस को ये लाइसेंस मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जैसे शहरों कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा। खासकर उन ऑफिसों को , जिनके पास 1 लाख वर्ग फुट का स्पेस खुद का या लीज पर है। इस नीति का फायदा शराब कारोबारियों को भी होगा। सरकार ने शराब कारोबारियों को लाभ देने के लिए रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस की फीस कम कर दी है। हालांकि सरकार ने इवेंट और शो के दौरान शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है।


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