Wednesday, 21 November 2018

SC की आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी-‘अब ये सब नहीं चलेगा’

पीठ ने कहा कि 2008 से सभी निदेशकों की संपत्ति के विवरण, परिवार के सदस्यों, परिजन, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सांविधिक ऑडिटरों के नाम पर सृजित संपत्ति का खुलासा करना होगा.

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