Wednesday, 21 November 2018

PAN बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब जरूरी नहीं होगा पिता का नाम

सूरज नांगिया ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिये कर विभाग ने उन लोगों की चिंता को दूर कर दिया है जिनमें ‘माता-पिता’ में अकेले मां का ही नाम है. ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड पर सिर्फ मां का ही नाम चाहता है, अलग हो चुके पिता का नहीं.

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