कई H-1B वीजा धारकों को निष्कासन की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अगर वीजा एक्सटेंशन या स्टेटस बदलने का आवेदन स्वीकार नहीं होता और यूएस प्रशासन द्वारा दिया गया समय (जैसा कि फॉर्म 1-94 में दिखाया गया हो) खत्म हो गया है तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति और भी खराब हो सकती है जब बिना नौकरी के कई महीने वहां रुककर इमिग्रेशन जज की सुनवाई का इंतजार करना पड़े।from Navbharat Times https://ift.tt/2mg1wj2
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