उत्तराखंड शासन तीसरे बच्चे के जन्म के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करता है और उन्हें सेवा में रहना होता है। इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।from Navbharat Times https://ift.tt/2vhJ8ez
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