Tuesday, 17 July 2018

गोरक्षा हिंसा: SC का निर्देश, संसद बनाए कानून

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हत्याओं पर अपना फैसला मंगलवार को सुना दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने संसद से इस मामले में कानून बनाने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि सरकारें संविधान के अनुसार काम करें...

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