बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान विजय माल्या से कहा कि अगर वे अपनी याचिका पर सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें भारत वापस आना होगा, अन्यथा कोर्ट उनकी याचिका नहीं सुनेगा. माल्या फिलहाल ब्रिटेन में हैं और उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है. वे किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज मामले में आरोपी हैं. भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है और लंदन में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है.
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Vijay Mallya Case: भारत लौटो वरना ‘भगोड़ा’ टैग पर नहीं होगी सुनवाई, विजय माल्या को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार!
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