नए दिशानिर्देश के तहत बाजार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों (एमआईआई), शेयर बाजारों, समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी को एक वित्त वर्ष में कम से कम दो बार व्यापक साइबर ऑडिट करना जरूरी है.
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Cyber Security को लेकर एक्शन मोड में SEBI, शेयर बाजारों के लिए जारी किए निर्देश, साल में 2 बार कराना होगा ऑडिट
Friday, 25 August 2023
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