जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो राज्य सरकार को स्टांप शुल्क एवं लागू पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है. UP में स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करने से प्रॉपर्टी का लेनदेन सरकारी रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज हो जाता है.
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नोएडा में धड़ाधड़ हो रही घरों की बिक्री, खरीदना है आपको भी घर? क्या है यूपी में स्टांप ड्यूटी चार्ज, जान लें
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