Tuesday, 5 April 2022

10 लाख रुपये तक सालाना कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, ऐसे करें पूरी प्लानिंग

इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. जबकि होम लोन के ब्याज, नेशनल पेंशन स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठाकर टैक्स देनदारी से पूरी तरह से बच सकते हैं.

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