आरबीआई ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि आरसीबी (RCB), जिसमें राज्य को-ऑपरेटिव बैंक और जिला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं, अब प्रेफरेंस शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट से फंड जुटा सकते हैं.
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RBI का फैसला, ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रेफरेंस शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट्स से फंड जुटाने की दी अनुमति
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