केंद्र सरकार (GOVT) की इस स्कीम में 18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना बीमा (Insurance) करा सकता है. इस पॉलिसी के किसी बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होती है. तो उसके परिवार या नामिनी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/3ncMHM0
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