20 या 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कोई भी संस्था ईपीएफ कानून के दायरे में आती है और उसके लिए कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटने की कानूनी अनिवार्यता होती है। ऐसी संस्थाओं को कर्मचारियों के (सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक) मूल वेतन से 12% रकम काटकर पीएफ में डालना होता है।from Navbharat Times https://ift.tt/2F8ZDyQ
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