Monday, 19 November 2018

CIC की PMO को फटकार, 'जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम बताओ'

सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना की कई श्रेणियों को रिजर्व बेंक ने बताने योग्य नहीं माना है. रिजर्व बैंक ने अपनी प्रकटीकरण नीति के तहत यह कहा है इसके लिए आरटीआई कानून के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख भी किया है.

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