सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल या उससे ज्यादा सजा होने के मामले में आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का प्रावधान अदालत नहीं जोड़ सकती। यह काम संसद का है।from Navbharat Times https://ift.tt/2xILSlu
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