Sunday, 5 August 2018

VIDEO: सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते बैंक, जानें RBI के ये नियम

आरबीआई ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक से सिक्का लेने से इनकार नहीं कर सकता है. शिकायत आने पर प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एक रुपये का सिक्का न लेने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. नए नियम के अनुसार सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआई द्वारा निर्देशित सेवाएं देने को बाध्‍य हैं. इनमें सभी नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्‍के जारी करने, कटे-फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्‍शन और बदलाव में सिक्‍कों को स्‍वीकार करने के लिए बाध्‍य हैं. प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपए कीमत तक के एक रुपए और उससे अधिक मूल्‍य वर्ग के सिक्‍के जमा कर सकता है. 50 पैसे के सिक्‍के कुल 10 रुपए तक ही जमा होंगे.

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