धार्मिक स्थलों और चैरिटेबल संस्थानों के रख-रखाव पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं की सफाई, रख-रखाव पर जिला जज रिपोर्ट देंगे, जिन्हें हाई कोर्ट में PIL की तरह लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, धार्मिक स्थलों सरकार के साथ कोर्ट की भी जिम्मेदारी है।from Navbharat Times https://ift.tt/2o0NqTt
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