Friday, 24 August 2018

सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या IAS का पोता भी पिछड़ा?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि यदि एक आदमी रिजर्व कैटिगरी से आता है और राज्य का सेक्रेटरी है, तो क्या ऐसे में क्या ये तार्किक होगा कि उसके परिजन को रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड माना जाए।

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