Friday, 17 August 2018

सचिन को नहीं मिला किराएदार, टैक्स में छूट

आईटीएटी ने 2012-13 वित्त वर्ष के दौरान पुणे में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर के एक फ्लैट से होने वाली आय को 'शून्य' माना है जिसके लिए अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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