केंद्र सरकार अब ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी में लग गयी है. सरकार नए नियम बनाने जा रही है जिससे ऑनलाइन सामान की झूठी तारीफ पर रोक लग सके. बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बाद ये नए नियम लागू कर दिए जायेंगे जिसमें टूटा हुआ, जाली या वेबसाइट पर जैसा दिखाया गया वैसा सामान न होने पर उपभोक्ता को उसे लौटाने का अधिकार होगा. इस स्थिति में कंपनी को 14 में उपभोक्ता के पैसे लौटाने होंगे. कंपनी को वेबसाइट पर सामान लौटाने की पॉलिसी की जनकारी भी देनी होगी. सामान खराब निकलने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट और सम्बंधित बेचने वाले दोनों की जिम्मेदारी बनेगी.
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सरकार की ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाम, जाली सामान हुआ तो वेबसाइट और बेचने वाला ज़िम्मेदार
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