Thursday, 28 June 2018

खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना, उम्रकैद का भी प्रावधान

मिलावटी सामान बेचने और बनाने वालों के अब बुरे दिन आ सकते हैं. फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) एक प्रस्ताव लाया है. इसके मुताबिक मिलावट करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ ही उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की गई है.

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