सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून संबंधी अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट इस वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा चाहती है। कोर्ट ने केंद्र के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस ऐक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है इसलिए तुरंत गिरफ्तारी को आसान नहीं बना सकते।from Navbharat Times https://ift.tt/2JNhFGz
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