केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन (B2B Transactions) में ई-इनवॉयस जेनरेट करना जरूरी कर (Mandatory E-Invoice) दिया है. अब तक वस्तु व सेवा कर (GST) कानून के तहत 500 करोड़ और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन में ई-इनवॉयस जेनरेट करना अनिवार्य था.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/3et8zBh
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