Sunday, 6 September 2020

LTA से भी बचा सकते हैं Income Tax! बिना यात्रा क्‍लेम की छूट दे सकती है सरकार

लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) कर्मचारी की कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) का हिस्सा होता है. इनकम टैक्स एक्‍ट (IT Act) की धारा-10(5) के तहत वेतनभोगी कर्मचारी देश में कहीं भी यात्रा करने पर होने वाले खर्च के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. वहीं, कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र बिना किसी यात्रा पर गए ही एलटीए क्‍लेम की छूट देने की तैयारी कर रही है.

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