Sunday, 5 July 2020

भारतीय कंपनियों के विदेशी ग्राहकों को कंसल्टेंसी सर्विस देने पर लगेगा GST

भारतीय कंपनियों के विदेशी ग्राहक को सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले करदाता 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे.

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