Thursday, 6 June 2019

पति की 30 प्रतिशत सैलरी पर पत्नी का हक: कोर्ट

नियम है कि अगर कोई और निर्भर नहीं हो तो पति की कुल सैलरी के दो हिस्से पति के पास और एक हिस्सा पत्नी को दिया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि महिला को पति की सैलरी से 30 फीसदी मिले।

from Navbharat Times http://bit.ly/2I1dokG

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