परिवार के सदस्य की मृत्यु पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की राशि क्लेम पर टैक्स चुकाना होगा. क्या पीपीएफ अकाउंट होल्डर की मौत पर मिली पूरी राशि आपकी आय मानी जाएगी और क्या उस पर टैक्स चुकाना होगा. जैसा कि भारत में विरासत में मिली संपत्ति या राशि पर टैक्स नहीं होता है. वीडियो में देखें पूरी रिपोर्टfrom Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2UEWb7J
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