गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 34वीं बैठक में घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा मिला है. GST काउंसिल की बैठक में 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन रियल्टी प्रोजेक्ट पर 5% जीएसटी लागू होगा. अंडर कंस्ट्रक्शन पर बिना ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2OcKlfA
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