Thursday, 7 February 2019

'खाते से बिना मर्जी पैसे निकले तो बैंक दोषी'

कोर्ट ने कहा कि कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए सावधानी बरतना बैंक का फर्ज है। कस्टमर्स के अकाउंट्स से बिना अनुमति के रकम निकालने को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी बैंक की है।

from Navbharat Times http://bit.ly/2GfoOBP

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