कई बार समय पर सही डॉक्युमेंट्स नहीं जमा करा पाने की स्थिति में सैलरी से टैक्स कट जाता है। ऐसे में रिफंड पाने का विकल्प खुला रहता है। अगर आपने वैसे निवेश या खर्च किए हैं जो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत टैक्स छूट के दायरे में आते हैं तो उन पर रिफंड पाने का तरीका जान लें।from Navbharat Times http://bit.ly/2QUNro0
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