मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिकाकर्ता पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक अन्य मामले में भी ऐसा ही फैसला सुनाते हुए एक हजार रुपये कोर्ट की कानूनी सेवा सेल में जमा कराने को कहा है।from Navbharat Times http://bit.ly/2THHSuZ
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