Saturday, 12 January 2019

कोर्ट का वक्त बर्बाद करने पर ₹50,000 जुर्माना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिकाकर्ता पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक अन्य मामले में भी ऐसा ही फैसला सुनाते हुए एक हजार रुपये कोर्ट की कानूनी सेवा सेल में जमा कराने को कहा है।

from Navbharat Times http://bit.ly/2THHSuZ

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