Saturday, 22 December 2018

जानें, तंदूर कांड के दोषी के पक्ष में क्या बोला HC

अदालत ने समाज में एक बार फिर से वापसी करने के लिए शर्मा को रिहा करने की वकालत की। कोर्ट ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की ओर से शर्मा को रिहा करने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब सभी एजेंसियां इसके लिए सर्टिफिकेट दे चुकी हैं, तब वह क्यों इसके लिए तैयार नहीं है।

from Navbharat Times http://bit.ly/2V4qJgr

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