फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स (FSS) ऐक्ट में जिन अनिवार्य सूचनाओं का जिक्र किया गया है, उनकी जानकारी ग्राहकों को खरीदारी से पहले देनी होगी। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर फूड प्रॉडक्ट की सांकेतिक तस्वीर भी देनी होगी ताकि ग्राहक उसकी पहचान कर सकें।from Navbharat Times http://bit.ly/2CDoVnF
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