उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन से ऐसे गांवों की पहचान करने को कहा है जहां पिछले पांच सालों में मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हिंसा) की वारदातें सामने आई हैं। साथ ही ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर घृणा फैलाते हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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