Sunday, 2 September 2018

अगर नहीं फाइल कर पाए इनकम टैक्स रिटर्न तो न लें टेंशन, आपके पास हैं ये ऑप्शन

अगर आप 31 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी भी ITR फाइल किया जा सकता है लेकिन जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानें डेडलाइन मिस करने के बाद क्या-क्या करना होगा...

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