Tuesday, 19 June 2018

बैंक WhatsApp से भी भेज सकता है लीगल नोटिस, इग्नोर करना पड़ेगा महंगा

केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस पटेल ने अपने आदेश में कहा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर नंबर XXI के नियम 22 के तहत नोटिस तामिल करने के मकसद से मैं इसे स्वीकार करुंगा. मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि व्हाट्सऐप में यह स्पष्ट दिख रहा है कि

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