पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स पर लागू है, आम आदमी पर नहीं. डीलर्स को सिर्फ लाभ पर जीएसटी देना होगा, नुकसान पर नहीं. जीएसटी की गणना कार के डेप्रिशिएटेड मूल्य पर की जाएगी.
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गाड़ी बेचने पर हुआ नुकसान तो भी देना पड़ेगा जीएसटी? क्या समझने में हुई गलती
Wednesday, 25 December 2024
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