Monday 27 May 2024

गाड़ी हो गई चोरी? अब इंश्योरेंस कंपनी रद्द नहीं कर सकती क्लेम

आयोग ने फैसले में कहा कि पुलिस द्वारा केस दर्ज करने में देरी के आधार पर बीमा कंपनी किसी उपभोक्ता को उसका बीमा क्लेम ख़ारिज नहीं कर सकती. बशर्ते उक्त देरी का वैध और उचित कारण दिया गया हो.

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