Saturday 9 September 2023

स्टार्टअप निवेशकों को देनी पड़ सकती है ITR की जानकारी, Income Tax विभाग ने जारी किया नया अपडेट

आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए ITR के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.

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