e-wallets कंपनियों को राहत देते हुए RBI ने KYC नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
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Paytm जैसी ई-वॉलेट कंपनियों को मिली राहत, RBI ने उठाया यह कदम!
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