Tuesday, 19 February 2019

रास्ता रोका था, कोर्ट से 50 पेड़ लगाने की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्पीड़न मामले के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यहां एक सरकारी स्कूल में 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया। जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य को सुनिश्चित करना होगा कि पौधरोपण का काम हो और जांच अधिकारी को अदालत में अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दायर करनी होगी।

from Navbharat Times http://bit.ly/2Gy2wLO

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