Friday, 21 December 2018

ग्राहकों को धोखा देने पर लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, मिलावट करने पर होगी उम्रकैद

अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

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