बेंच में शामिल जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा कि करीब-करीब सारी प्राचीन सभ्यताओं ने 'व्यभिचार के पाप' के लिए सजा तय की थी। उन्होंने 1754 ईसा पू. के हम्मूराबी कोड संहिता का हवाला देते हुआ कहा कि इसमें पत्नी हों या पति, व्यभिचार के लिए डुबोकर मारने की सजा थी।
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