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52 साल के दोषी पुरिंटोन ने श्रीनिवास और उनके दोस्त आलोक मदासानी को उस समय गोली मार दी थी जब वह ओलाथे शहर के ऑस्टिन बार में थे। बीच-बचाव के लिए आगे आए एक अन्य शख्स ईयान ग्रिलट भी इस गोलीबारी में घायल हो गए थे। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। गोली मारने से पहले पुरिंटोन ने कुचिभोतला से कहा कि मेरे देश से चले जाओ। गोली लगने की वजह से घायल हुए इंजीनियर की मौत हो गई थी जबकि उनका दोस्त और ग्रिलट घायल हो गए थे।
कंसास के एक फेडरल जज ने शुक्रवार को पुरिंटोन को दोषी करार देते हुए इंजीनियर की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा और बाकी दो लोगों को गोली मारने के आरोप में 165 महीने की सजा सुनाई है। कुचिभोतला की पत्नी सुनैना दुमाला ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। श्रीनिवास मामले की सुनवाई पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी, लेकिन तब पुरिंटोन ने खुद को बेगुनाह बताया था। पुरिंटोन पर कुचिभोतला की हत्या और दो लोगों की हत्या करने की कोशिश का आरोप था।
श्रीनिवास की पत्नी दुमाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि आज मेरे पति के हत्यारे को सजा मिलने से मेरा श्रूनी तो वापस नहीं आएगा लेकिन इससे एक कड़ा संदेश जरूर जाएगा कि नफरत कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं जिला अटॉर्नी के ऑफिस और ओलाथे पुलिस को धन्यवाद कहना चाहती हूं क्योंकि वह आरोपी को न्याय के दायरे में लेकर आए।
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