Friday, 3 October 2025

कस्टम वालों ने तो हद कर दी! उतरवा ली यात्री की रोलेक्स घड़ी, HC ने दिखाया आइना

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि एक अकेली रोलेक्स घड़ी को कमर्शियल वस्तु मानना गलत है. कोर्ट ने यात्री को जुर्माना भरकर घड़ी छुड़ाने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि निजी उपयोग की वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुओं में फर्क करना जरूरी है.

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