वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जो 1961 के एक्ट की जगह लेगा. इसमें सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 की गई है और 'असेसमेंट ईयर' को 'टैक्स ईयर' से बदल दिया जाएगा। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
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असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म, कई तरह की छूट की खत्म, आधे किए गए शब्द
Thursday, 13 February 2025
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