आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए ITR के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं.
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स्टार्टअप निवेशकों को देनी पड़ सकती है ITR की जानकारी, Income Tax विभाग ने जारी किया नया अपडेट
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