देश में टैक्स की अधिकतम दर 30 फीसदी है. भले ही आप नई टैक्स रिजीम चुनें या पुरानी अगर आपकी आय 10 लाख रुपये से ऊपर जाती है तो आप इसी टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे. हालांकि, एक सीमा के बाद सरचार्ज के रूप में आप से और अधिक टैक्स वसूला जाता है.
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कुछ लोगों को देना पड़ता है 30 परसेंट से भी ज्यादा टैक्स, किसी-किसी को तो भरना होता है 45%, क्या है माजरा?
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